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(Income Tax) भरने में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है. इसी को ध्यान में रखने हुए आयकर विभाग ने इस पर रोक लगाने का उपाय निकाला है जो जल्द ही लागू किया जाएगा. अब गलत इस्तेमाल के लिए फ्रॉड पैन कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा.
(Pan Card) बनवाने के लिए जन्मतिथि (DOB) प्रमाणपत्र देना अनिवार्य करने वाला है. निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी अब रेंट एग्रीमेंट और राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी जएगी. आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग अक्सर पैन कार्ड (Pan Card) जारी करने के लिए निवास प्रमाण पत्र के लिए रेंट एग्रीमेंट और राशन कार्ड देते हैं. कई बार यह गलत होता है. लोग इनकम टैक्स (Income Tax) भरने में भी इस गलत पैन का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि इसका सत्यापन नहीं किया जाता, इसलिए लोग इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं. इसलिए निकट भविष्य में अब पैन कार्ड (Pan Card) बनवाने के लिए जहां राशन कार्ड और रेंट अग्रीमेंट को हटाने का सोचा जा रहा है, वहीं निवास प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन करवाए जाने की अनुशंसा भी की गई है.
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(Pan Card) हैं, जबकि केवल 3 करोड़ ही टैक्स रिटर्न भरते हैं. अब तक पैन कार्ड (Pan Card) के लिए निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज स्वीकार किए जाते थे, जिनमें से राशन कार्ड और रेंट एग्रीमेंट की स्वीकृति को अब हटाया जा रहा है. यह नया नियम सभी नए पैन कार्ड (Pan Card) आवेदनों के लिए लागू किया जाएगा. इसके लिए पिछले साल आयकर विभाग ने फॉर्म 49ए जारी किया था जिसमें आधार प्रमाणपत्र नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है.
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